भारत में अलग-अलग रंग के पासपोर्ट जारी करने का क्या है कारण – जानिए यहाँ से

वर्तमान समय में अधिकांश लोग विदेश यात्रा करते हैं, जिसके लिए उनके पास पासपोर्ट होना बेहद जरूरी होता है। बता दें कि, पहले पासपोर्ट बनवाना काफी मुश्किल काम था, लेकिन अब  यह मुश्किल काम बहुत ही सरल तरीके से हो जाता है| अभी तक भारत में लोगों को तीन  केवल नीला, सफेद और मैरून रंग के ही पासपोर्ट उपलब्ध कराये जाते रहें हैं, लेकिन अब भारत के लोगों को चार रंग के पासपर्ट जारी किये जाएंगे| अब केंद्र सरकार भारत में लोगों को ऑरेंज पासपोर्ट भी जारी करने की तैयारी में हैं, तो इसलिए आप भी जानिये कि, भारत में अलग-अलग रंग के पासपोर्ट जारी करने का क्या कारण हैं?

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पासपोर्ट के सभी अलग-अलग रंगों का महत्व 

1.मरून कलर का पासपोर्ट 

मरून पासपोर्ट  भारतीय राजनयिकों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाता है| जिन लोगों के पास यह पासपोर्ट होता है, उन लोगों को विदेशी दौरों के दौरान कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। इसके अलावा उन्हें विदेश यात्रा करने के लिए वीजा नही बनवाना पड़ता है| मरून पासपोर्ट वाले लोगों का काम भी कहीं नहीं रुकता है, और सारे काम आसानी के साथ होते चले जाते हैं |

 2.ब्लू रंग का पासपोर्ट 

ब्लू पासपोर्ट भारत के आम नागरिक के लिए जारी किया जाता है। यह कस्टम, इमिग्रेशन अधिकारियों और विदेशी एजेंसियों को आम नागरिक और सरकारी अधिकारियों के बीच अंतर करने में मददगार साबित होता है|

  3.वाइट कलर का पासपोर्ट 

वाइट पासपोर्ट विभिन्न प्रकार के पासपोर्ट में से  केवल सरकारी संस्थानों से जुड़े अधिकारियों को ही उपलब्ध कराया जाता है| जो अधिकारी अपने आधिकारिक काम के लिए विदेश यात्रा  करते हैं, उन्हें ही यह वाइट पासपोर्ट जारी किया जाता है| जी लोगों के पास वाइट पासपोर्ट होता है, उन्हें एयरपोर्ट पर कस्टम और इमिग्रेशन अधिकारी अलग तरह से ट्रीट करते हैं। इनको ज्यादा औपचारिकताओं का सामना नहीं करना पड़ता है|

4.ऑरेंज कलर का पासपोर्ट 

ऑरेंज पासपोर्ट भारत सरकार ने व्यक्तियों की पहचान करने के लिए जारी किया है| यह पासपोर्ट उन व्यक्तियों को दिया जाएगा, जो केवल कक्षा 10 तक ही पढ़ाई की है। इस पासपोर्ट में नियमित पासपोर्ट की तरह अंतिम पेज नहीं दिया रहेगा । इस पेज पर धारक के पिता का नाम, स्थायी पता और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों का उल्लेख किया जाता है। बता दें कि, अब यदि इस श्रेणी का कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है,  तो उसे आव्रजन अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करना रहेगा|

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