बैंकों की शिकायत कहां करें | जानिए आरबीआई की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत करने का पूरा तरीका

अक्सर लोगों के सामने बैंकों से सम्बंधित अनेक प्रकार की शिकायतें रहती हैं, और लोगो की अपनी शिकायत का निस्तारण हेतु अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है| अब लोगों के लिए एक नई सुविधा जारी कर दी गई है| जानकारी देते हुए बता दें, कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएस) शुरू कर दिया है। सीएमएस को शुरू करने का आरबीआई का मूल मकसद ग्राहकों की शिकायतों को जल्द निस्तारण करना है|

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आप जिस बैंक या व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहते है, उसका नाम, पता और मोबाइल नंबर सहित कई जानकारियां देनी पड़ती हैं। आइए, जानते है शिकायत दर्ज कराने की पूरी प्रक्रिया के बारे में –

1.बैंकों की शिकायत दर्ज कराने के लिए ग्राहकों को सबसे पहले आरबीआई की वेबसाइट https://cms.rbi.org.in पर जाए| इसके बाद दिए गए लिंक पर क्लिक करें, फिर वेबसाइट के होम पेज पर बाएं तरफ आप लॉज कंप्लेंट पर क्लिक करें । इसके बाद दूसरे पेज पर सीएमएस खुलकर आयेगा जहां आपको बाएं तरफ फाइल कंप्लेंट लिंक दिखाई पड़ेगा, फिर आप शिकायतें दर्ज कर सकते हैं|

2.अब आप हिंदी या अंग्रेजी भाषा का चयन करें और उसके बाद ओम्बुड्समैन के पास बैंक, एनबीएफसी या व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करें। ड्रॉपडाउन लिस्ट से टाइप ऑन ऐंटीटी से बैंक, एनबीएफसी या सिस्टम पार्टिसिपेंट में से किसी एक का चयन करना।

3.इसके बाद आपको ‘लॉज कंप्लेंट पोर्टल’ पर सामान्य जानकारियां भरनी रहेगी | सबसे अंत में कैलेंडर पर क्लिक करें और ‘डेट ऑफ कंप्लेंट’ तथा ‘डेट ऑफ रिप्लाई’ की जगह को भर दें ।शिकायत ऑफिस ऑफ द ओम्बुड्समैन/आरबीआई के रिजनल ऑफिस के पास पहुंच जाएगी ।

4.शिकायत का विवरण: यहां आपको संपूर्ण विवरण (अपना नाम, लिंग, आयु, मोबाइल नंबर,पता इत्यादि) भरना रहेगा और आप किस तरह की शिकायत ( जैसे क्या शिकायत ई-वॉलेट, ट्रांजैक्शंस इश्यू इत्यादि से जुड़ी है) दर्ज करना चाहते हैं, तो आपको इसका विवरण भी देना पड़ेगा। इन सबको भरने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करे|

5.बैंक का विवरण: अब आप अकाउंट श्रेणी का चयन कर लें। बैंक अकाउंट का डिटेल, एटीएम/क्रेडिट/डेबिट कार्ड की डिटेल भरनी रहेगी। इसके बाद डिस्प्यूटेड अमाउंट, कंपेंसेशन अमाउंट भरें और फिर ‘कंप्लेंट कमेंट्स सेक्शन’ में बैंक या व्यक्ति जिसके खिलाफ आप शिकायत दर्ज कर रहे हैं उसका विवरण भी भरकर सब्मिट करें| यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करें।

6.डिक्लियरेशन: डिक्लियरेशन में दी गई सूचनाओं को आप सावधानीपूर्वक भर दें । इसके बाद, एक्सेप्ट पर क्लिक करें और फिर नेक्स्ट पर जाएँ ।

7.नॉमिनेशन: इसमें आप शिकायत करने वाले व्यक्ति का विवरण भरें। इसके बाद रेडियो बटन को सेलेक्ट करें और फिर नेक्स्ट को क्लिक करें, फिर कंप्लीट ऐप्लिकेबल नॉमिनेशन डिटेल्स को इंटर करें। नेक्स्ट पर क्लिक कर प्रोसीड करें।

8.यदि आपके पास शिकायत से जुड़ा कोई दस्तावेज हो तो उसे अपलोड कर लें ।

9.सबसे अंत में सबमिट बटन को क्लिक करें, इसके बाद आपकी शिकायत सफलतापूर्वक दर्ज  हो जाएगी|  

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