कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शासन ने सरकारी और निजी संस्थानों में 50 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। आदेश जारी होने के पश्चात अगले दिन दूसरा शनिवार और रविवार होने की वजह से जिले में आदेश सोमवार से लागू होगा। कई सरकारी विभागों में आदेश दिया गया है। सभी कर्मचारियों ने अपने मातहतों के अनुसार रिलीवर तय किए हैं। एक व्यक्ति को रोजाना अपने पटल के साथ ही एक सहयोगी के पटल का काम भी देखना पड़ेगा। जिससे काम भी न रुके और नियम का पालन भी होता रहे |
सुप्रीम कोर्ट में भी कोरोना की कहर, कई कर्मचारी हुए संक्रमित
कलक्ट्रेट में कर्मचारियों को आदेश दे दिया गया है। यह निर्देश विभाग के प्रमुख को दिया गया है कि वो रोस्टर बना दें। रविवार को कर्मचारियों की सूची बनाई गई है। जिसमें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को कर्मचारियों के आधे हिस्से को बुलाया गया तो वहीं मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को दूसरे 50 फीसदी कर्मचारियों को बुलाया गया है। आज जो कर्मचारी काम खत्म करेगा, उसे अपने रिलीवर को बताना होगा कि कल कहां से काम करना है। जिससे काम रुकने न पायें। एडीएम सिटी एके कनौजिया ने कहा कि 50 फीसदी का रोस्टर जारी किया गया है। वहीं विकास भवन में सीडीओ शिपू गिरि ने सभी विभागों के अधिकारीयों को रोस्टर जारी करने के निर्देश दे दिए हैं।
यूपी बोर्ड में 50 प्रतिशत उपस्थिति आज से
सोमवार से यूपी बोर्ड में भी कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति की नियम लागू होगी। सचिव दिव्यकांत शुक्ल के मुताबिक शासन के निर्देश पर रोटेशन के आधार पर आधे कर्मचारियों को ही बुलाया जाएगा। जिन कर्मचारियों में संक्रमण के लक्षण दिख रहे हैं उन्हें घर से ही काम करने को कहा गया है।
आबकारी विभाग को अभी आदेश का इंतजार
यह आदेश आबकारी मुख्यालय में अब तक जारी नहीं किया गया है। कर्मचारियों ने बताया कि इसके संबंध में कोई आदेश नहीं मिला है। ऐसे में सोमवार को सभी कर्मचारी कार्यालय आयेंगे।
आज से लग जायेगा लखनऊ, वाराणसी और कानपुर में नाइट कर्फ्यू