इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से बतौर सांसद निर्वाचन को चुनौती देने वाली एक चुनाव याचिका पर उन्हें शुक्रवार को नोटिस जारी किया, कोर्ट ने उनको 21 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बता दें, कि बीएसएफ के बर्खास्त सिपाही तेजबहादुर की यादव की याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता सुनवाई कर रहे हैं। कोर्ट ने याचिका में पक्षकार बनाए सभी विपक्षियों को पक्षकार से हटाने की याची की मांग मानते हुए याची अधिवक्ता को इस आशय की अर्जी दाखिल करने का भी समय मिला है |
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यह चुनाव याचिका सीमा सुरक्षा बल के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव द्वारा दायर की गई है। तेज बहादुर यादव को समाजवादी पार्टी ने वाराणसी लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उनका नामांकन पत्र खारिज किए जाने से वह चुनाव नहीं लड़ सके थे। वाराणसी के जिला रिटर्निंग अधिकारी ने यादव को यह प्रमाण पत्र जमा करने को कहा गया था, कि उन्हें भ्रष्टाचार या बेइमानी की वजह से तो नहीं हटाया गया, लेकिन यह प्रमाण देने में विफल रहने पर एक मई,2019 को उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया था।
तेज बहादुर यादव ने अपनी चुनाव याचिका में आरोप लगाया है कि वाराणसी के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा गलत ढंग से उनका नामांकन पत्र खारिज किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सके, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। याची का दावा है कि, न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में ऐसे तथ्य हैं जो उसके आरोपों की पुष्टि करते हैं। अब याचिका की अगली सुनवाई 21 अगस्त की जाएगी|
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