बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में कल्याण सिंह पर आरोप तय, 2 लाख के निजी मुचलके पर मिली बेल

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आज शुक्रवार 27 सितंबर को लखनऊ की विशेष अदालत ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता कल्याण सिंह पर आरोप तय कर दिए हैं| कोर्ट ने आरोप तय करते हुए कल्याण सिंह के खिलाफ कई  धाराएं लगायी हैं| हालांकि उन्हें इस मामले में कोर्ट ने निजी मुचलके पर जमानत दे दी है|

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कल्याण सिंह को दो लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है| कल्याण सिंह आज शुक्रवार 27 सितंबर की दोपहर लगभग 12 बजे कोर्ट में पेश हुए, जहां उनकी तरफ से जमानत की अर्जी लगाई गई| इसके बाद इस मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है| सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले लगातार सुनवाई की जा रही है|  

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अदालत में पेश होने से पहले कल्याण सिंह ने कहा कि, सीबीआई अदालत ने मुझे आज तलब किया था, इसलिए मैं वहां जा रहा हूं| मैंने हमेशा अदालत का सम्मान किया है, और आगे भी करता रहूंगा| राम मंदिर के निर्माण को लेकर पूछे गए सवाल पर कल्याण सिंह ने कहा, कि वो अपनी मंशा अदालत में बताएंगे|

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