1984 सिख दंगों में मुख्य आरोपी सज्जन कुमार दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

सज्जन कुमार जो कि कांग्रेस के नेता हैं | इनके ऊपर 1984 सिख दंगों के मामले को लेकर आरोप लगाया गया है, और इन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने दोषी घोषित कर दिया है | सज्जन कुमार के ऊपर दंगा भड़काने और साजिश रचने के आरोप लगायें गये हैं, जिसके कारण इन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

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सज्जन कुमार अभी तक एक हत्या के मामले में जेल में बंद थे, जिन्हें कुछ दिनों पहले ही कोर्ट ने रिहा कर दिया लेकिन अब इस मामले के बाद इन्हें 31 दिसंबर 2018 को सरेंडर करने के लिए कह दिया गया है और साथ में उन्हें शहर से बाहर न जानें का आदेश दिया गया  है।

1 नवंबर, 1984 को दिल्ली कैंट के राज नगर इलाके में पांच सिखों की हत्या की गई थी, इसी मामले में सीबीआई ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी किए जाने के निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट को सौंप दिया था |

जिसके बाद अब सज्जन कुमार को सजा हुई है | सज्जन कुमार के साथ-साथ कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल और पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर को भी उम्रकैद की सजा सुनायी गई है । इसके अतिरिक्त इस मामले में शामिल, किशन खोखर और पूर्व विधायक महेंदर यादव को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है |

सज्जन कुमार को 34 वर्ष बाद इस प्रकरण में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है| यह निर्णय जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल की बड़ी बेंच द्वारा सुनाया गया है|

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