चुनाव आयोग ने कहा – ‘मिशन शक्ति’ पर दिया गया PM मोदी का ‘राष्ट्र के नाम संदेश’ आचार संहिता का उल्लंघन नहीं

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चुनाव आयोग ने शुक्रवार को यह स्पष्ट कर दिया है,  कि ‘मिशन शक्ति’ की उपलब्धि के बारे में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है। चुनाव आयोग ने ने यह निर्णय विस्तृत जांच के बाद दिया है|

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आयोग नें इस सन्दर्भ में दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारण की फीड का स्रोत एवं अन्य जानकारियां मांगी थी, इस पर दूरदर्शन और आकाशवाणी ने इस बारे में अपना पक्ष उसी दिन ही रख दिया था।

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प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को मिशन शक्ति की सफलता से देश को अवगत कराने के लिये राष्ट्र के नाम संबोधन किया था, जिस पर माकपा नेता सीताराम येचुरी ने सरकारी प्रसारण सेवा का उपयोग करने के कारण इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होने का दावा करते हुये आयोग से इसकी शिकायत की थी। जिस पर आयोग द्वारा गठित समिति द्वारा विभिन्न पहलुओं की जांच के पश्चात येचुरी की शिकायत को नामंजूर कर दिया गया।

माकपा नेता सीताराम येचुरी को आयोग नें शुक्रवार रात एक पत्र भेजा, जिसमे आयोग नें कहा, कि मोदी के संबोधन से आचार संहिता में सत्तारूढ़ दल से जुड़े नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। ”समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस मामले में आचार संहिता के तहत सरकारी मीडिया के दुरुपयोग संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हुआ है।”

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