इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नही किया है तो 31 जुलाई तक जरूर कर दे, देरी करने पर देना होगा भारी जुर्माना

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जिन लोगों ने अभी तक अपना इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो वह इस प्रक्रिया को बहुत जल्द पूरा कर लें| बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक अपना इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं किया वो लोग 31 जुलाई तक जरूर कर दें नहीं तो, उन्हें जुर्माना देने के साथ – साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इनकम टैक्‍स विभाग ने फॉर्म-16 जारी करने की तारीख आगे बढ़ाकर 10 जुलाई तक कर दी थी, इसी कारण वित्‍त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की आख़िरी तारीख 31 जुलाई रख दी गई थी|

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जो लोग समय से इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे उन्हें इनकम टैक्‍स विभाग आकलन वर्ष में 31 दिसंबर से पहले भरे जाने वाले रिटर्न पर 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा और जो लोग 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच रिटर्न भरेंगे तो उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों की आय 5 लाख रुपए वार्षिक से कम है, उन पर 1,000 रुपए से अधिक जुर्माना नहीं जमा करना पड़ेगा ।  

जुर्माने के साथ-साथ देर से रिटर्न भरने वालों को देय कर पर ब्‍याज का भी भुगतान करना पड़ेगा। वहीं देरी के अनुसार ब्याज बढ़ता रहेगा| इसके बाद यदि आप अपना आईटीआर फाइल करना भूल जाते हैं, तो  इनकम टैक्‍स विभाग कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए आपको एक नोटिस भेजेगा। इसमें आपको 3 महीने से लेकर 2 साल तक की कैद की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। यदि उस नोटिस में टैक्‍स की रकम 25 लाख रुपए से अधिक है, तो कैद की सजा अधिकतम 7 साल तक भी होने की संभावना है|

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