गुलाम नबी आजाद को सुप्रीम कोर्ट से जम्मू-कश्मीर जाने की मिली इजाजत, चार जिलों का कर सकेंगे दौरा

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आज सोमवार 16 सितंबर को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद को जम्मू-कश्मीर जाने की इजाजत मिल गई है, और इसके बाद अब वो  4 जिलों का दौरा कर सकेंगे| कोर्ट में याचिका पर सुनवाई के दौरान गुलाम नबी आजाद ने कहा कि, “मैं पूर्व मुख्यमंत्री हूं, तो सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि, मैं आपको जानता हूं| वहीं कोर्ट को आजाद ने बताया कि, वह अपने राज्य में जाना चाहते हैं, दो बार श्रीनगर और एक बार जम्मू जाने की कोशिश की, मैं अपने क्षेत्र में जाना चाहता हूं| मैं बारापुला, अनन्तनाग, श्रीनगर और जम्मू जाकर लोगों से मिलना चाहता हूं|”

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साथ ही उन्होंने कहा कि, मैं कोर्ट को भरोसा देना चाहता हूं, कि मैं कोई रैली नही करूंगा| वहां फलों आदि से जुडे लोगों से मिलना चाहता हूं| इस पर CJI रंजन गोगोई ने कहा कि, आजाद ने कहा कि वो राजनीतिक रैली नहीं करना चाहते, चार जगहों पर जाने की मांग की है| सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि, इनकी याचिका को देखना होगा| वहीं CJI ने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी कर दिया है, और गुलाम नबी आजाद को जम्मू-कश्मीर जाने की इजाजत मिल गई| 

वहीं आज सोमवार 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने माकपा नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को अपने गृह राज्य जम्मू-कश्मीर वापस जाने के लिए कह दिया है| वहीं, प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे एवं एस ए नजीर की पीठ ने कहा कि, ‘यदि एम्स के चिकित्सक उन्हें अनुमति दें, तो पूर्व विधायक को घर जाने के लिए किसी की अनुमति आवश्यक नहीं है|

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