JNU की पूर्व छात्रा शेहला रशीद को दिल्ली की कोर्ट से बड़ी राहत, देशद्रोह का मामला है दर्ज

अभी कुछ समय पहले ही सेना के खिलाफ भ्रम फैलाने के आरोप में जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा शेहला रशीद को घेरे में लिया गया है| इसके बाद अब उन्हें दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। मंगलवार 10 सितंबर को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अंतरिम राहत दी है। इससे अब जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाएगी तब तक शेहला की गिरफ्तारी नहीं होगी।

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जानकारी देते हुए बता दें कि, अभी एक हफ़्ते पहले 3 सितंबर को शेहला के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईपीसी (IPC) की धारा 124A, 153A, 153, 504 और 505 के तहत मामला दर्ज किया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने शिकायत करके यह मुकदमा दर्ज कराया है|

शेहला रशीद पर आरोप है कि, 18 अगस्त को उन्होंने जम्मू-कश्मीर और सेना को लेकर लगातार कई ट्वीट किये थे। शेहला ने भारतीय सेना पर कश्मीर के लोगों के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाया था। इसके बाद सेना ने शेहला के आरोपों का खंडन करते हुए इसे झूठ करार दिया था।

आरोप है कि, शिकायत में कहा गया है कि, “शेहला रशीद ने हिंसा भड़काने के इरादे से जानबूझकर देश के खिलाफ खबरें फैलाई। आरोप है कि, शेहला ने ट्वीट से कश्मीर में अशांति पैदा करने की कोशिश की। वहीं अलख आलोक श्रीवास्तव ने पुलिस से मांग की थी कि, “शेहला ने भारतीय सेना और सरकार के खिलाफ झूठी खबरें फैलाई, इसलिए उनके खिलाफ मामला दर्ज करके गिरफ्तार करना चाहिए।”

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