लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सीबीआइ को नोटिस जारी कर, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

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सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले के तीन मामलों के सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सीबीआइ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उच्‍चतम न्‍यायालय के मुख्‍य न्‍यायाधीश रंजन गोगोई ने चारा घोटाले के तीन मामलों में लालू की ओर से दाखिल की गई जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी को दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है|

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बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने झारखंड उच्च न्यायालय के जमानत ना देने के आदेश को चुनौती दी है| इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने करोड़ों रुपये के चारा घोटाले के तीन मामलों में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी| चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे लालू यादव दिसंबर, 2017 से रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। उन्होंने खराब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी, परन्तु कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था।

सर्वोच्‍च न्‍यायालय में 71 वर्षीय लालू ने राजद का अध्‍यक्ष होने के कारण लोकसभा चुनाव 2019 में टिकट-सिंबल बांटने के लिए एसएलपी दाखिल कर जमानत की मांग की है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ से जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकरण पर अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्‍टाचार और गंभीर अपराधों में लिप्त दागी नेताओं को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया है, ऐसी स्थिति में सभी लोग लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर कोर्ट द्वारा दिए जानें वाले निर्णय पर अलग-अलग कयास लगा रहे है|

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