इनकम टैक्स रिटर्न भरने आखि‍र‍ी मौका कल, नहीं तो देनी होगी इतनी पेनाल्‍टी

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सभी लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त दी गई थी, जो  अब काफी नजदीक आ चुकी है। अब लोगों के लिए इसे भरने का समय केवल एक ही दिन बकाया रह गया है, क्योंकि अब कल हनिवार को ही 31 तारीख है| यदि आप भी टैक्स के दायरे में आते हैं, और अभी तक आपने टैक्स नहीं भरा है, तो 31अगस्त तक आप अपनी यह प्रक्रिया पूरी कर लीजिये| अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको भारी-भरकम लेट फीस जमा करनी पड़ सकती है। 

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आयकर विभाग की वेबसाइट पर लगातार ये कहा जा रहा है कि, अगर आप ने 31 अगस्त तक अपना रिटर्न नहीं भरा, तो आप पर 5000 रुपये तक की लेट पेमेंट फीस लग सकती है।  अगर आपने 31 अगस्त तक रिटर्न नहीं फाइल किया, तो एक सितंबर से 31 दिसंबर 2019 के बीच रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 रुपये विलंब फीस देनी रहेगी। इसके बाद और विलम्ब होने पर 31 मार्च 2020 तक 10,000 रुपये विलंब शुल्क देकर ही रिटर्न फाइल होगा|  विलंब शुल्क के साथ-साथ कर दाताओं पर 5000 रुपये पेनाल्टी भी लगा दी जाएगी| बता दें कि, पांच लाख से कम आय वालों के लिए विलंब शुल्क एक हजार रुपये देना रहेगा|

यदि आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है। नोटिस भेजे जाने के बाद रिटर्न अनिवार्य रूप से दाखिल करना होगा और तब विलंब शुल्क एवं जुर्माना देना पड़ेगा। इसी के साथ बताया कि, विभाग तीन महीने से दो वर्ष तक कारावास के नियमों के तहत अभियोजन की कार्रवाई कर सकता है।

25 लाख रुपये से अधिक कर जमा करने वाले करदाताओं के लिए अभियोजन की अवधि सात वर्ष तक तय की जा सकती है।’ आयकर से जुड़े ब्रजेश मिश्र ने बताया कि, लेट रिटर्न तो 31 मार्च तक जमा हो जायेगा, लेकिन उसके कई नुकसान भी हैं, जिनका बाद में असर दिखता है। ‘

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