पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी और उनसे अलग रह रही पत्नी इंद्राणी मुखर्जी के तलाक पर एक परिवार अदालत ने अपनी मंजूरी दे दी है| जानकारी देते हुए बता दें कि, पीटर और इंद्राणी दोनों ही शीना बोरा हत्याकांड में मुकदमे में उलझे पड़े हुए हैं| वही, इंद्राणी की वकील ने बताया कि तलाक आपसी सहमति से लिया गया और अदालत संतुष्ट थी, कि यह 17 साल पुराने विवाह संबंध के विच्छेद का उचित मामला है| अभी एक साल पहले ही सितंबर में इस दंपति ने परस्पर सहमति से तलाक के लिये उपनगरीय बांद्रा के परिवार अदालत में याचिका दायर की थी|
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इंद्राणी ने पीटर को तलाक का नोटिस भेजते समय दलील दी थी कि, उनका विवाह टूट गया है और उनमें सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है| इंद्राणी (47) और पीटर (65) ने 2002 में विवाह किया था| इंद्राणी की वकील एडिथ डे ने कहा, अंतत: उनका तलाक हो गया, अदालत ने सहमति की शर्तों के अनुपालन के लिये सभी दस्तावेज देखे और इस बात के लिये संतुष्ट होने के बाद कि यह तलाक का उचित मामला है, उन्हें अलग होने की इजाजत दे दी|
उन्होंने कहा, यह परस्पर सहमति से हुआ तलाक है, जिसमें दोनों ने कार्यवाही के दौरान सहयोग किया| इन दोनों लोगों को 2015 में न्यायिक हिरासत में ले लिया गया हैं| जहां इंद्राणी को भायखला महिला जेल में तथा पीटर को मध्य मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद किया गया है|
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