SC में अनुच्छेद 370 पर याचिका: CJI ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार, पूछा- ये किस तरह की याचिका है?

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आज शुक्रवार 16 अगस्त को सुप्रीम में  जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ  दायर याचिका पर सुनवाई की गयी| इस याचिका को लेकर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जोरदार फटकार लगाई है| सीजेआई रंजन गोगोई ने याचिकाकर्ता एम एल शर्मा की याचिका में गलती निकलने पर उन्हें जोरदार फटकार लगाते हुए पूछा कि, ये किस तरह की याचिका है? इसमें क्या फाइल किया गया है| याचिका लें और दूसरी याचिका दाखिल करें| इस याचिका पर बड़ी पीठ में CJI रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबड़े और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच सुनवाई कर रही है|

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सीजेआई ने याचिकाकर्ता से पूछा, ‘आप क्या चाहते हैं? आपने क्या फाइल किया है, कुछ नहीं पता| हम आपकी याचिका तकनीकी आधार पर ही खारिज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में हम ये नहीं करना चाहते| इस तरह की 6 और भी याचिकाएं हैं, उन पर भी इसका असर पड़ सकता है|’ इसी के साथ कहा कि, आप याचिका को वापस लें और संशोधित याचिका दाखिल करें| इस पर शर्मा ने कहा कि मैं दो दिनों में दूसरी याचिका दाखिल करूंगा|’

वहीं सुनवाई के दौरान एक वकील ने कहा कि, वकील एमएल शर्मा पर जुर्माना लगाया जाए तो सीजेआई ने कहा कि इन्हें पहले ही चोट लगी है, इन पर क्या जुर्माना लगाएं|

इस सुनवाई के बाद  सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट व संचार माध्यमों पर बैन और ब्लैकआउट के खिलाफ दायर की गई  याचिका पर सुनवाई  करते हुए रंजन गोगोई ने कहा कि, हमने पढ़ा है कि शाम तक लैंडलाइन शुरू हो जाएंगी| हमने सुबह अखबार में पढ़ा है, कि लैंडलाइन सर्विस शुरू हो गई है|’

सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि, सुरक्षा एजेंसियां रोजाना नजर रख रही हैं| हालात का जायजा लिया जा रहा है| कोर्ट को एजेंसियों पर भरोसा करना चाहिए|’

वहीं अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोरट् से कहा कि, कुछ दिन में हालात सामान्य हो जाएंगे. सभी अखबार रिलीज हो रहे है, आखिर कश्मीर टाइम्स क्यों नहीं ? हम रोजना ही थोड़ा थोड़ा करके बैन हटा रहे हैं|’

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