वाहन का चालान होने पर अपनाए यह रास्‍ता, जुर्माना हो जाएगा माफ

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यातायात नियमों में काफी बदलाव हुए हैं। नए प्रावधान के अनुसार नियमों का उल्लंघन करनें पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यातायात नियमों का पालन कर हम जुर्माने से बच सकते हैं, साथ ही अपना जीवन भी सुरक्षित कर सकते हैं। चालान के नए रेटों को लेकर शहर में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। अभी तक लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है, कि यातायात पुलिस अभी पुराने रेट पर ही चालान कर रही है। यह बातें एसपी यातायात आदित्य प्रकाश वर्मा ने दैनिक जागरण कार्यालय में आयोजित जागरण विमर्श कार्यक्रम में ‘यातायात के नए नियम कितने उपयोगी’ विषय पर अपने विचार रखते हुए यह जानकारी दी।

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कागजात दिखाने पर जुर्माना हो जाएगा माफ़

एसपी यातायात ने कहा, कि वाहन चेकिंग के दौरान कागजात न दिखा पाने पर गाड़ी का चालान हो गया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मूल कागजात लेकर यातायात कार्यालय में आए। 100 रुपये प्रति पेपर शमन शुल्क लेकर शेष राशि माफ कर दी जाएगी, परन्तु हेलमेट न पहनने पर कटा चालान माफ नहीं होगा।

डिजी लॉकर व एम परिवहन में अपलोड कर लें वाहन के कागजात

एसपी यातायात ने कहा कि वाहन के कागजात डिजी लॉकर व एम परिवहन एप में अपलोड कर लें। चेकिंग के दौरान इसे दिखाने पर चालान नहीं होगा। वाहन स्वामी को कागजात साथ लेकर नहीं चलना पड़ेगा।

सोशल मीडिया पर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, कि यातायात नियमों में बदलाव होने के बाद पुलिस की मनमानी बढ़ गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बाइक चलाते समय हेलमेट लगाने के साथ ही संबंधित कागजात अपने पास रखें, कोई परेशान नहीं करेगा। एसपी यातायात ने कहा, कि मानव जीवन अनमोल है। उसकी सुरक्षा के लिए सरकार को जुर्माने की राशि को बढ़ाना पड़ा।

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