विवेक तिवारी हत्याकांड में अब आया नया मोड़, कोर्ट ने सिपाही के लिए ये माना

जानकारी देते हुए बता दें की मृतक विवेक तिवारी की हत्या को लेकर काफी समय बीत चुका है, लेकिन इस मामले पर कार्रवाही जारी है | हुई छानबीन के मुताबिक, अब विवेक तिवारी हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है | कोर्ट ने पुलिसकर्मी को ही दोषी ठहराया है |

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बता दें कि गोमती नगर में एपल कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी की हत्या के मामले पर कोर्ट ने आरोपी सिपाही संदीप को जांच में क्लीनचिट देने संबंधी एसआईटी की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है | एडीजे संजय शंकर पांडेय की कोर्ट ने सिपाही संदीप को विवेक की हत्या का आरोपी घोषित कर दिया है और वहीं आरोपी को 22 मार्च तक आत्मसमर्पण के आदेश भी दिए हैं |

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विवेक की हत्या में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में सिपाही प्रशांत चौधरी और संदीप पर केवल मारपीट करने का आरोप लगाया था जिसके बाद इसी रिपोर्ट के आधार पर संदीप को जेल से रिहा कर दिया गया था, लेकिन विवेक की पत्नी कल्पना ने हार न मानते हुए कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसका परिणाम आज आपको लोगों के सामने हैं |

कोर्ट ने फैसला करते हुए बताया कि वेवेक की हत्या की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह के बयान से मालूम होता है कि संदीप और प्रशांत काफी क्रोध में गलत दिशा से आते हुए दिखाई दिए पहले संदीप ने विवेक की कार पर डंडा मारा और फिर उसी डंडे से विवेक की सहकर्मी को मारा जो उस वक्त कार में मौजूद थी |

इसके साथ ही कोर्ट ने बताया कि घटना के समय मौजूद संदीप ने हत्या को आसान बनाने के लिये पहले तो प्रशांत की मदद की और बाद में इस हत्या में सहयोगी भी रहे | इससे साफ मालूम होता है कि विवेक की हत्या के समय संदीप घटनास्थल पर मौजूद था, लिहाजा प्रशांत के खिलाफ पहले से पर्याप्त सबूत हैं |

इसके अतिरिक्त कोर्ट ने पुलिस पर भी अंगुली उठायी और कहा कि पुलिस को पहले से ही दोनों आरोपियों की पहचान हो चुकी थी | इसके बावजूद भी उन्हें हत्याकांड के कई घंटे बाद गिरफ्तार किया गया और दोनों आरोपी हत्या करने के बाद भी पुलिस के बीच मौजूद रहे वहीं पुलिस भी उन्हें गिरफ्तार करने के बाद अज्ञात पुलिस कर्मी कहती रही|

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