अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने केरल के कोच्चि में समुद्र तट के पास में 500 फ्लैट्स वाली 5 इमारतों को गिराने का आदेश जारी किया है | यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिबंधित कोस्टल रेग्युलेशन जोन में बनायीं गयी अवैध इमारतों के लिए दिया गया है | न्यायालय ने इसके लिए कहा है इसमें नियमों के विपरीत कार्य किया है जिससे पर्यावरण और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है | यह निर्णय जस्टिस अरुण मिश्रा एवं जस्टिस नवीन सिन्हा की बेंच ने दिया है |
ये भी पढ़ें: घर खरीदारों के लिए बड़ा तोहफा, किफायती और निर्माणाधीन घरों पर घटा दी गई है GST
दरअसल वर्ष 2006 में कोच्चि की माराडु म्युनिसिपलिटी ने कोस्टर रेग्युलेशन जोन-3 के अंतर्गत आने वाली भूमि में कमर्शियल इमारतों को बनाये जाने की स्वीकृति दी थी | जिसके बाद इनका निर्माण शुरू किया गया था | माराडु म्युनिसिपलिटी द्वारा दी गयी स्वीकृति में नियमों का पालन नहीं किया गया जिसमे कई खामियां थी | जिसके बाद इसमें कई उतार- चढ़ाव देखने को मिले |
इमारतों के निर्माण पूरा होने के बाद यह मामला न्यायालय में चला गया | जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट 27 नवंबर, 2018 को एक कमेटी का गठन किया गया | इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने के अंदर बिल्डिंग को गिराने का आदेश जारी करके रिपोर्ट सौंपने का आदेश जारी कर दिया है |
ये भी पढ़ें: होम लोन 40 की उम्र में लेने का विचार है तो जान लीजिये पहले इन जरूरी बातों को