कठुआ रेप-मर्डर केस: कोर्ट ने सुनाई इन 6 दोषी आरोपियों को सजा

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कठुआ रेप-मर्डर दरन्दिगी को भी शर्मसार करने वाली घटना है| पिछले वर्ष इस घटना के कारण समूचा देश न्याय की मांग कर रहा था| आज इस केस में 6 आरोपियों को सजा सुनाई गयी है| जिसके लिए पूरे न्याय परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया और यहाँ पर बम निरोधक दस्ता भी सक्रिय है|

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पिछले वर्ष एक आठ साल की बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आयी थी जिसमें बच्ची की मौत हो गयी थी | इस घटना को समाचार पत्रों और न्यूज चैनल पर प्रमुखता से दिखाया गया था | जिसके बाद इस घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी| इस केस को पहले जम्मू कोर्ट में सुना गया लेकिन बाद में इसे पठानकोट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था| आज यही पर इसका फैसला सुनाया गया|

इस केस में ग्राम प्रधान सांजी राम (मुख्य आरोपी), स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजुरिया,रसाना गांव प्रवेश कुमार,असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तिलक राज,असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता, पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र कुमार को सजा सुनाई गयी है| सातवें आरोपी विशाल को बरी कर दिया गया है| विशाल सांजी राम का बेटा है|

इस घटना पर बॉलीवुड के सेलेब्रिटी भी इंसाफ की गुहार लगा रहे थे| मामले के तूल पकड़ने पर पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया था| इसमें से एक को नाबालिग बताया गया था लेकिन मेडिकल चेक अप में वह 19 साल का था| इस वारदात के बाद मुख्य आरोपी ने खुद ही सरेंडर कर दिया था|

सजा

आरोपियों में सांझीराम, दीपक खजुरिया, प्रवेश कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, और 3 अन्य आरोपियों को 25 साल की सजा सुनाई गई है| अदालत ने दीपक, सांझी और प्रवेश पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया है | अन्य आरोपियों पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया है|

घटना

10 जनवरी, 2018 को बच्ची घर से घोड़ों को चराने के लिए निकली थी | जिसके बाद वह वापस घर नहीं आयी | 17 जनवरी को बच्ची की लाश जंगल में मिली थी| मेडिकल चेक अप में बच्ची के साथ कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार करने और पत्थर से मारकर हत्या करने की पुष्टि की गयी थी|

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