यूपी के लगभग 60 लाख विद्युत उपभोक्ताओं की जमा सिक्योरिटी राशि जो कि लगभग 100 से 150 करोड़ रुपये है | बिजली कंपनियां उस पर अब नियमित ब्याज लगाएंगी। बिजली कंपनियों ने नियामक आयोग को गुरुवार को भेजे गए जवाब में अपनी गलती मान ली है। उसने कहा है कि सिस्टम आफलाइन से ऑनलाइन करते समय हुई भूल से इन उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी राशि सिस्टम में जीरो दर्ज हो गया था। सॉफ्टवेयर सिस्टम को अपडेट करके उपभोक्ताओं को ब्याज जल्द दिया जाएगा।
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उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा द्वारा इन 60 लाख उपभोक्ताओं के जमा सिक्योरिटी राशि पर ब्याज नहीं दिए जाने का मामला उठाया था। जमा सिक्योरिटी राशि पर पिछले छह साल से इन उपभोक्ताओं को ब्याज नहीं बन रहा था। बिलिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम में इनकी सिक्योरिटी राशि जीरो दर्ज हो गया था। विद्युत अधिनियम-2003 के अनुसार सभी विद्युत उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरटी राशि पर एक अप्रैल को बैंक दर पर प्रति वर्ष ब्याज मिलने का प्राविधान है। इस विषय पर उपभोक्ता परिषद ने गुरुवार को यूपीपीसीएल के निदेशक वाणिज्य एके श्रीवास्तव से बात किया है । जिसमें उन्होंने कहा है, कि यह मामला निदेशक मंडल में जा रहा है, जल्द ही उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।