ग्राम पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के दिनों में प्रत्याशी के साथ आने वाली भीड़ को विकास खण्ड मुख्यालय से दो सौ मीटर पहले बाहर ही रोक दिया जाएगा। इसके बारे में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गये हैं।
निर्वाचन आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को दिए गए शासन आदेश में कहा गया है, कि नामांकन स्थल पर प्रत्याशी, उसका चुनाव एजेण्ट, प्रस्तावक और मदद के लिए एक अन्य व्यक्ति को ही आने दिया जायेगा । साथ में यह भी बताया गया है, कि नामांकन की जांच और चुनाव चिन्ह वितरण के दिन प्रत्याशी के साथ एक अन्य व्यक्ति को मदद के लिए आने दिया जायेगा | लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि कोई व्यक्ति जो अपना नामांकन दाखिल करना चाहता है, उसे नामांकन स्थल तक पहुंचने से पहले रोक न दिया जाए।
आप को बता दें कि इस बार पहले जैसे नामांकन के लिए भीड़ एकत्रित करते थे वैसा इस बार बिलकुल नहीं होगा | नामांकन करने के लिए विकास खण्ड परिसर के आस पास मेला जैसा भीड़ एकत्रित न हो और कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र लेकर परिसर में नहीं जायेगा। इस गाइडलाइन को पालन करने के लिए दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 के अनुसार पारित करके प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करवाया जाए।
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