राजस्थान के बरोजगार युवाओं के लिए राजस्थान सरकार की ओर से एक अच्छी खबर है, क्योंकि राजस्थान सरकार पढ़े-लिखे बेरोजगारों के लिए एक नई योजना शुरू करने जा रही है, जिसका नाम मुख्यमंत्री युवा संबल योजना रखा गया है| इस योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रेजुएट या इसके बराबर डिग्रीधारक युवाओं को अब बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा | इस योजना का लाभ राज्य के बेरोजगार युवाओ को देने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी आमंत्रित किये है जिसके लिए सरकार ने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट और गाइडलाइन्स जारी कर दी है।
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क्या है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजाना की शुरुआत फरवरी 2019 में की थी| मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राजस्थान में पढ़े-लिखे बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता देने की योजना है| इस योजना के अंतर्गत राज्य में जिन बेरोजगार युवाओं के पास स्नातक या कोई समकक्ष डिग्री है, तो उन्हें अब सरकार द्वारा 3000 रुपये प्रति महीना भत्ता देगी| वहीं दिव्यांग युवाओं और महिलाओं के लिए 3500 रुपये देने की तैयारी की गई है| इस हिसाब से राजस्थान के बेरोजगार स्नातक पुरुषों को प्रतिवर्ष 36,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता प्राप्त होगा| इस योजना का लाभ फरवरी 2019 से दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना बेरोजगारी भत्ता से लाभ
1.इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवा की स्नातक या समकक्ष डिग्री होने पर राजस्थान सरकार द्वारा 3,500 रुपये तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
2.योजना के अनुसार पुरुष वर्ग के युवाओ को आर्थिक सहायता के रूप में 3000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता तथा महिलाओं और विकलांग वर्ग को 3500 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
3.यह बेरोजगारी भत्ता की राशि केवल 2 वर्षो तक ही दी जाएगी, यदि 2 वर्ष अन्दर बेरोजगार युवा को कोई रोजगार या नौकरी मिल जाती है, तब इस योजना का लाभ मिलना बंद हो जायेगा।
4.बेरोजगारी भत्ता की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सरकार द्वारा दी जाएगी|
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मुख्यमंत्री युवा संबल बेरोजगारी भत्ता योजना हेतु पात्रता
1.इस योजना के आवेदन के लिए आवेदक राजस्थान राज्य का मूलनिवासी होना चाहिए।
2.इस योजना के आवेदन के लिए पुरुष युवा (सामान्य वर्ग) की आयु 21 से 30 वर्ष तथा महिला, विकलांग (दिव्यांग), एसटी, एससी के लिए आयु सीमा 21 से 35 वर्ष तय की गई है। आवेदन करते समय आयु प्रमाण के लिए आवेदक को कक्षा 10 की मार्कशीट आवेदन फार्म के साथ देनी होगी।
3.इस योजना का लाभ केवल उन्ही युवाओ को मिलेगा जिन्होंने अपनी 12वीं एवं स्नातक के पढाई राजस्थान राज्य के स्कूल और कॉलेज से की हो। आवेदन के दौरान आवेदन फार्म के साथ 12वीं की मार्कशीट एवं स्नातक की डिग्री जमा करना अनिवार्य है|
4.आवेदनकर्ता के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए
5.योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को अपने जिले के रोजगार विभाग में पंजीकरण करना होगा।
6.एक परिवार से केवल 2 लोगो को ही इस योजना का लाभ दिया जायेगा।
ऑनलाइन आवेदन के लिए अनिवार्य दस्तावेज
1.आधार कार्ड
2.भामाशाह कार्ड की छाया प्रति
3.आय प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र
4.10 वीं 12 वीं की अंक प्रमाण पत्र और स्नातक के प्रमाण पत्र
5.विकलांग तथा दिव्यांग प्रमाण पत्र
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
बेरोजगार लाभार्थियों को इस योजना का लाभ प्राप्त करनें हेतु बेरोजगार आवेदको को ऑनलाइन आवेदन करना होगा| ऑनलाइन आवेदन करने हेतु ऑफिशियल वेबसाइट www.employment.livelihoods.rajasthan.gov.in पर जाए तथा दिए गये दिशा – निर्देशो के अनुसार मांगी गयी जानकारी भरकर सबमिट करे|
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मुख्यमंत्री युवा संबल योजाना ऑनलाइन आवेदन => यहाँ क्लिक करे
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