आज शुक्रवार 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी| वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री ने याचिका में आईएनएक्स मीडिया मामले में अपनी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने का काम किया है। इस बीच चिदंबरम को दूसरे दिन भी सीबीआइ की रिमांड में रखा गया है | इसके बाद अब सीबीआइ उनसे लगातार पूछताछ जारी है।
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चिदंबरम को रिमांड पर रखने के लिए सीबीआइ ने अदालत से पांच दिन का समय मांगा था | फिर अदालत ने सभी की दलीलें सुनने के बाद कहा कि, तथ्यों को देखने के बाद कि चिदंबरम को चार दिन की सीबीआइ रिमांड पर भेजना उचित है। इस दौरान परिजन और वकील उनसे रोज 30 मिनट के लिए मुलाकात कर सकेंगे।
इस मामले में सीबीआइ की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश की है | वहीं चिदंबरम की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश की। तुषार मेहता ने अदालत को जानकारी देते हुए बताया है कि, यह मनी लॉन्ड्रिंग का एक गंभीर और ऐतिहासिक मामला है। अन्य लोगों के साथ चिदंबरम भी आपराधिक साजिश में शामिल थे, लेकिन वह जांच एजेंसी का सहयोग नहीं कर रहे हैं। हर 48 घंटे बाद उनके स्वास्थ्य की जांच की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि उनकी व्यक्तिगत गरिमा को कोई ठेस नहीं पहुंचे।”
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