हार्दिक पटेल के लोकसभा चुनाव लड़ने पर गुजरात हाईकोर्ट की रोक, जानिए क्या है विल्कप

0
287

पाटीदार नेता हार्दिक पटेल 12 मार्च को कांग्रेस में राहुल गाँधी की मौजूदगी में शामिल हुए थे| अब उन्हें कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने की अटकले लगायी जा रही थी, लेकिन इन अटकलों को गुजरात हाईकोर्ट ने विराम दे दिया है| गुजरात उच्च न्यायालय ने 2015 के हिंसा मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया| जिससे अब उनकी चुनाव लड़ने की संभावनाएं कम हो गयी है|

Advertisement

गुजरात में चार अप्रैल नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है| हार्दिक पटेल अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते है, परन्तु इसके लिए अब उनके पास बहुत कम समय शेष है|

ये भी पढ़ें: चुनाव आयोग ने कहा – ‘मिशन शक्ति’ पर दिया गया PM मोदी का ‘राष्ट्र के नाम संदेश’ आचार संहिता का उल्लंघन नहीं

हार्दिक पटेल ने जामनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जतायी थी | इससे पूर्व कोर्ट में गुजरात सरकार ने सुनवाई के दौरान भारी विरोध किया था| गुजरात सरकार ने कहा था, कि हार्दिक का आपराधिक अतीत रहा है, और उनके खिलाफ 17 प्राथमिकी दर्ज हैं, इसमें देशद्रोह के दो मामले हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति को राजनैतिक लाभ नहीं दिया जा सकता|

न्यायमूर्ति ए जी उरैजी ने, गुजरात सरकार की दलीलें सुनने के बाद सत्र अदालत द्वारा हार्दिक की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया| न्यायमूर्ति उरैजी ने कहा, कि “असाधारण मामले में ही दोषसिद्धि पर रोक लगायी जा सकती है और हार्दिक का मामला इस श्रेणी में नहीं आता”|

गुजरात हाई कोर्ट के निर्णय के बाद हार्दिक पटेल के वकील ने कहा, कि सबसे पहले वह आदेश पढ़ेंगे, इसके पश्चात उच्चतम न्यायालय जाने का फैसला करेंगे|

ये भी पढ़ें:लोक सभा चुनाव 2019: अमेठी में प्रियंका गांधी के विरोध में लगे पोस्टर

Advertisement