नॉवेल कोरोना वायरस को चलते सरकार द्वारा लॉकडाउन फैसले को देख कर रेलवे विभाग ने सभी यात्री ट्रेनों को रविवार की मध्यरात्रि से 31 मार्च तक रोकने का घोषणा कर दिया है । निरस्त हुए ट्रेनों का रिफंड 21 जून तक प्राप्त कर सकते है ।
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नॉवेल कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने और सख्त फैसला लिया हैं । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ सहित 16 जिलों में 25 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान किया है । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि जिस जिलों में कोरोना वायरस से संक्रमित एक भी मरीज मिले है तो उस जिलों को लॉकडाउन कर दिया गया है । इन जिलों में पुलिस द्वारा नियमित तौर पर नजर रख्खा जायेगा । सोमवार को दोबारा स्थितियों के बारे में समीक्षा की जाएगी । इस लॉकडाउन के दौरान क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद ? इसे जाने…
रोडवेज बसें नहीं चलेंगी
उत्तर प्रदेश में रोडवेज की सुविधाएँ भी 25 मार्च तक बंद रहेंगी । उत्तर प्रदेश से बाहर रोडवेज की बसें न जाएंगी और न ही बाहर की बसें यहाँ आने दी जाएंगी ।
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लॉकडाउन के दौरान मिलने वाले सुविधाएँ
मेडिकल स्टोर और किराने की दुकानें, ई-कॉमर्स से खाद्य वस्तु व ग्रॉसरी की होम डिलिवरी, फल-सब्जी की दुकानें, दूध-डेयरी की दुकानें, पशु चारा की दुकानें, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, गैस एजेंसी, बीमा कंपनियां, बैंक/एटीएम, पोस्ट ऑफिस, टेलिकॉम सुविधाएँ । स्वास्थ्य सुविधाएँ, कानून व्यवस्था और न्याय से जुड़ी सुविधाएँ, पुलिस, सशस्त्र बल, पैरामिलिट्री, बिजली, पानी से जुड़े ऑफिस, अग्निशमन ऑफिस खुले रहेंगे । प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समेत मीडिया की सुविधाएँ भी खुली रहेंगी । सरकारी दफ्तरों में आम आदमियों का प्रवेश वर्जित रहेगा ।
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लॉकडाउन के दौरान न मिलने वाली सुविधाएँ
सभी ऑफिस, दुकानें, कारखाने, गोदाम, लखनऊ मेट्रो, मॉल, शोरूम आदि ।
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लॉकडाउन जिलों का नाम
लखनऊ , आगरा , गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी, लखीमपुर खीरी, बरेली, आजमगढ़, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ, सहारनपुर, पीलीभीत और गोरखपुर |
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