कुलभूषण जाधव केसः बुधवार 17 जुलाई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में भारत के पक्ष में आया। देश के पक्ष में निर्णय देने वाले जजों में चीन की जज शू हांकिन भी शामिल है, जबकि अब तक के इतिहास में चीन हर बार पाकिस्तान का पक्ष लेता नजर आया है।
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वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन मूल की हांकिन, जून 2010 से आईसीजे सदस्य हैं। वर्ष 2012 में वह दोबारा चुनी गई थीं, जबकि छह फरवरी 2018 को उन्हें आईसीजे की उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। शू, चीन के लीगल लॉ डिवीजन की मुखिया और नीदरलैंड में चीन की राजदूत भी रह चुकी हैं।
बुधवार 17 जुलाई को ही नीदरलैंड के द हेग स्थित आईसीजे ने अपने फैसले में कहा कि, पाकिस्तान को जाधव को सुनाई फांसी की सजा पर प्रभावी तरीके से पुनःविचार करना चाहिए। साथ ही राजनयिक पहुंच प्रदान करनी चाहिए। जानकारी देते हुए बता दें कि, 49 वर्षीय भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में सुनवाई के बाद जासूसी और आतंकवाद के पाया था, जिसके तहत उन्हें फांसी की सजा सुनायी गयी थी|
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