UP TET 2018 के विवादित प्रश्नों पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा – आज आ सकता है फैसला

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परिषदीय स्कूलों की 69000 सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा छह जनवरी को है। मंडल मुख्यालयों पर इसकी तैयारी भी पूरी हो चुकी है| परीक्षा का सिर्फ एक दिन ही शेष रह गया है,  ऐन मौके पर यूपी टीईटी 2018 में पूछे गए सवालों के गलत जवाब का मामला फिर उलझ गया है। एकलपीठ के आदेश के विरुद्ध दाखिल विशेष अपील पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फैसला सुरक्षित कर लिया है, शनिवार को अवकाश होने के बाद भी हाईकोर्ट इस सम्बन्ध में निर्णय सुनाएगा।

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रविवार को 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा अब कोर्ट के निर्णय पर ही निर्भर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में विशेष अपील दाखिल की गयी है, जिसमें एकलपीठ के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कोर्ट ने 15 प्रश्नों पर विवाद के बजाए दो पर ही विशेषज्ञ राय लेने का आदेश दिया था। शुक्रवार को न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ में हिमांशु कुमार समेत दर्जनों अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई हुई |

याचीगण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना था, कि टीईटी 2018 में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से जारी उत्तर कुंजी से मिलान करने पर 15 सवालों के उत्तर अभ्यर्थियों ने गलत पाए, इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। एकलपीठ ने बुकलेट सीरीज ‘एÓ के संस्कृत विषय के प्रश्न संख्या 66 और उर्दू विषय के प्रश्न संख्या 65 को ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की राय लेने का आदेश दिया, बाकी 13 विवादित प्रश्नों पर कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी के विशेषज्ञों की राय मान ली। जबकि, शीर्ष कोर्ट का आदेश है, खंडपीठ ने विशेष अपील पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है, इसका निर्णय आज आ सकता है ।

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