इलाहाबाद हाईकोर्ट : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है, कि जूनियर इंजीनियर पद के लिए नियुक्ति प्रकिया में इंजीनियरिंग में डिग्री धारक हिस्सा नहीं ले सकते हैं| बता दें, कि कोर्ट ने इंजीनियरिंग डिग्री वाले अभ्यर्थियों को जूनियर इंजीनियर पद के लिए पात्र नहीं माना है| कोर्ट ने कहा है, कि उनकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सकता|
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न्यायमूर्ति बीके नारायण, न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की बेंच ने यह व्यवस्था देते हुए कहा कि, विज्ञापन में निकाले गए पद के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित करने का अधिकार राज्य सरकार का है, और यह न्यायिक समीक्षा का मामला नहीं हो सकता है|
वहीं जानकारी देते हुए बता दें, कि मौजूदा मामले में राज्य सरकार ने जूनियर इंजीनियर के पद का विज्ञापन जारी किया और इसके बाद न्यूनतम योग्यता इंजीनियरिंग में डिप्लोमा तय कर दिया था, इसी कारण इंजीनियरिंग में डिग्री धारक को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी|
अदालत ने कहा, “निकाले गए पद के आलोक में जूनियर इंजीनियर की चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग करने के लिए डिग्री धारक अपात्र हैं|”
इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त उम्मीदवारों द्वारा दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश पारित किया| इन उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं थी|
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