ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर अब लगेगा भारी जुर्माना, जानिए मोटर वाहन बिल से जुड़ी अहम बातें

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सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के मकसद से काफी कठोर प्रावधान रखे गये हैं| राज्यसभा ने देश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से बुधवार को सड़क सुरक्षा के लिए कठोर प्रावधानों वाले मोटर यान (संशोधन) विधेयक-2019’ को मंजूरी दे दी है| उच्च सदन में विधेयक पर चर्चा की गई जिसके बाद राज्यसभा ने विधेयक  को 13 के मुकाबले 108 मतों से पारित कर दिया| इसके साथ ही विधेयक पर लाये गये विपक्षी सदस्यों के संशोधन प्रस्तावों को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया गया|

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मोटर वाहन बिल से जुड़ी ये अहम बातें 

1.विधेयक में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के  लिए काफी शख्त नियम लागू किये गए हैं| किशोर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, बिना लाइसेंस, खतरनाक ढंग से वाहन चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना और निर्धारित मानकों से अधिक लोगों को बैठाकर या अधिक माल लादकर गाड़ी चलाना यह सब नियमों के उल्लंघन हैं इस पर कड़े जुर्माने का प्रावधान लागू किया गया है|

2.जो व्यक्ति गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करेगा और ट्रैफिक लाइट जंप करना, गलत दिशा में गाड़ी चलाने को ‘खतरनाक ड्राइविंग’ की कैटेगरी में  रखते हुए इस पर भी जुर्माना लिया जाएगा|

3.सामने से या फिर बगल से निकल रहें वाहनों को जगह नहीं दिए जाने पर ड्राइवर को 10 हजार रुपये का जुर्माना देना रैहगा| अयोग्यता के बावजूद वाहन चलाने पर 10,000 का भुगतान करना पड़ेगा| ड्राइविंग लाइसेंस का उल्लंघन करने वाले टैक्सी एग्रीगेटर्स पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा

4.तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर एक हजार से 2 हजार तक का जुर्माना लगाया जाएगा|

5.बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर 2 हजार रुपये का जुर्माना लेगा और बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर एक हजार रुपये के जमाने के साथ-साथ तीन महीने के लिए लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है|

6.यदि किसी कम  उम्र के ड्राइवर को किसी भी सड़क अपराध में शामिल पाया गया तो वाहन के मालिक या अभिभावक को दोषी ठहराया जाएगा| इसके लिए 25,000 जुर्माने के साथ तीन साल की जेल और रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा|

7.यातायात उल्लंघन पर 100 रुपये की जगह 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा|

8.बिना लाइसेंस के वाहन का अनाधिकृत उपयोग करने पर जुर्माना 5,000 रुपये का भुगतान करना रहेगा|

9.खतरनाक ड्राइविंग के लिए जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये हो जाएगा| वहीं  शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माने के तौर पर 10,000 रूपये देने रहेंगे|

10.ओवरलोडिंग के मामले में 20 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा|

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