सुप्रीम कोर्ट ने बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर यादव की वाराणसी लोकसभा सीट से अपने नामांकन को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है| जानकार देते हुए बता दें, कि एसपी उम्मीदवार तेज बहादुर ने पीएम मोदी के खिलाफ एक पर्चा भरते हुए उन पर आरोप लगाया था, कि चुनाव आयोग ने मनमाने तरीके से उनका नामांकन रद्द कर दिया है |
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वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने जानकारी देते कहा, कि “यह याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। बता दे, कि तेज बहादुर ने पहले निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से नामांकन दाखिल किया था, जिसके बाद एसपी-बीएसपी गठबंधन ने शालिनी यादव की जगह उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया था।
नामांकन पत्रों की जांच के बाद तेज बहादुर यादव द्वारा दाखिल दो नामांकन पत्रों की जांच करने के बाद कमियां पाते हुए चुनाव आयोग ने तेज बहादुर को नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि वह बीएसएफ से एनओसी लेकर आएं, जिसमें यह साफ किया गया हो कि उन्हें किस वजह से नौकरी से बर्खास्त किया गया था।