आइएनएक्स मीडिया घोटाला मामले में फंसे पी. चिदंबरम के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है| वहीं सु्प्रीम कोर्ट के जज एनवी रामन ने उनकी फाइल को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के पास भेज दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा| अब देखना यह है कि, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना क्या फैसला सुनाता है|
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इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका दिया है| उन्होंने मंगलवार 20 अगस्त दोपहर को उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इसके कुछ समय के अंतर्गत ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी पर तीन दिन की अंतरिम राहत देने की मांग की हैं, लेकिन उनकी इस अर्जी पर कोई सुनवाई नहीं की गई है|
इसके बाद चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल व अन्य सभी तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने सीजेआई से तत्काल सुनवाई के लिए मेंशनिंग की अपील की , लेकिन बुधवार 21 अगस्त को कोर्ट ने उन्हें मेंशनिंग करने का निर्देश दिया। बता दें कि, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुनील गौर ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर 25 जनवरी को फैसला सुरक्षित कर दिया था और अब मंगलवार 20 अगस्त को उनकी याचिका खारिज हो गई है|
जस्टिस सुनील गौर ने कहा कि, सीबीआई व ईडी दोनों मामलों में उनकी याचिकाएं खारिज की जाती हैं। इसके बाद चिदंबरम के वकील दयान कृष्णन ने आदेश के अमल पर तीन दिन की रोक लगाने की अपील की| इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि, वह इस आग्रह पर विचार कर फैसला देगी।
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