कंटेनमेंट जोन का दायरा राज्य सरकार अब नए सिरे से तय कर दिए है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए है। इसके अनुसार एक केस पाए जाने पर 25 मीटर और एक से अधिक केस पाए जाने पर 50 मीटर को कंटेनमेंट जोन का दायरा बनाया जाएगा। 25 मीटर के दायरे में 20 घर और 50 मीटर के दायरे में 60 घर होंगे। इसमें क्षेत्र के अनुसार से बदलाव भी किया जा सकता है।
मुख्य सचिव की तरफ से जारी आदेश में बताया गया है, कि अंतिम पॉजिटिव केस के सैंपल कलेक्शन की तारीख से 14 दिन तक संबंधित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बना रहेगा। अगर अंतिम पॉजिटिव केस को सैंपल कलेक्शन की तारीख 14 दिनों तक कोई दूसरा केस उस जोन में नहीं मिलता है, तो ऐसे जोन को कंटेनमेंट जोन की सूची से हटा दिया जाएगा। जिला सर्विलांस अधिकारी प्रतिदिन कोविड-19 केस की जानकारी जिला प्रतिरक्षण अधिकारी को देगा। कंटेनमेंट जोन के सर्वेक्षण हेतु आवासों की संख्या और टीम का निर्धारण किया जाएगा।
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कंटनमेंट क्षेत्र में स्थित घरों के लिए एक टीम लगाई जाएगी। एक जोन में एक से अधिक कोविड-19 पॉजिटिव केस पाए जाने पर कलस्टर मानते हुए इसके मध्य बिंदु को एपीसेंटर चिह्नित करते हुए 50 मीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन बना दिया जायेगा। सभी कंटेनमेंट क्षेत्र में स्थित घरों को आच्छादित करने के लिए एक टीम बनायी जाएगी। सभी टीम अपने जोन के घरों का भ्रमण कर अपने कार्यों की रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र पर भरेगी। प्रत्येक टीम में स्वास्थ्य कर्मी, निकाय कर्मी या ग्राम विकास पंचायती राज कर्मी और स्थानीय प्रशासन का एक-एक सदस्य रहेंगे।
टीम द्वरा कोविड से बचाव की जानकारी दी जाएगी
सभी टीम के सदस्य अपने क्षेत्र में घर-घर जाकर जनसामान्य को कोविड – 19 से बचाव और लक्षणों के बारे में बताएँगे। खांसी, जुखाम, बुखार, सांस लेने में परेशानी आदि के लक्षण वाले रोगियों को चिह्नित कर ऐसे लोगों का नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और लक्षणों का विवरण अपने प्रपत्र पर भरेंगे। प्रत्येक पांच टीम में एक सुपरवाइजर बनाया जायेगा | जो काम समाप्त होने पर सभी सूचनाओं को जिला सर्विलांस अधिकारी को पहुंचाएगा। जिले की सूचना को राज्य मुख्यालय पर भेजा जायेगा।
मुख्य बातें
- कंटेनमेंट क्षेत्र में सैंपल कलेक्शन टीम कोविड-19 मरीज का नमूना लेकर प्रयोगशाला भेजेगी
- एक कोविड-19 पॉजिटिव केस मिलने पर कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा |
- एक से अधिक केस वाले क्षेत्र को कलस्टर मानते हुए वहां पर 50 मीटर के रेडियस में लगभग 60 आवासों का सर्वेक्षण किया जाएगा |
- बहुमंजिला भवनों में एक कोविड केस पर जिस तल पर आवास होगा उसे कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा |
- कंटेनमेंट क्षेत्र में टीम द्वारा चिह्नित किसी भी संभावित रोगी का चिह्नीकरण के उपरांत 24 घंटे में सैंपल लेना होगा |
- कंटेनमेंट क्षेत्र को सूचीबद्ध कर इसकी सूची को प्रतिदिन शाम छह बजे तक डीएम व एसएसपी कार्यालय को भेजना होगा |
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