सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, कि आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है, असेसमेंट ईयर 2019-20 से यह व्यवस्था लागू होगी । न्यायमूर्ति जस्टिस ए के सीकरी और एस अब्दुल नजीर की पीठ ने जानकारी दी है, जस्टिस ए के सीकरी और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने कहा, कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह बात स्पष्ट कर चुका है, उन्होंने बताया कि शीर्ष अदालत ने इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 139AA को बरकरार रखा है।
इसके पहले सरकार ने दो लोगों श्रेया सेन और जयश्री सतपुते को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पैन को आधार से लिंक किये बिना ही 2018-19 का आयकर रिटर्न भरने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी थी | केंद्र सरकार की इसी अपील पर शीर्ष अदालत ने यह निर्देश दिया है |
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की पीठ का कहना है, कि उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित पड़े होने की वजह से यह आदेश दिया था | अब सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में निर्णय सुनाते हुए आयकर कानून की धारा 139 एए के प्रावधानों को सही घोषित कर दिया है, इसलिए अब पैन को आधार से लिंक करना जरुरी होगा |
सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर 2018 को केंद्र की आधार योजना को संवैधानिक करार दिया था, हालांकि आधार को बैंक खाते, मोबाइल फोन और स्कूलों में दाखिल के लिए अनिवार्य बनाने के प्रावधानों को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था, कि आधार आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन नंबर प्राप्त करने के लिए अनिवार्य बना रहेगा।