मुजफ्फरनगर: कवाल हत्याकांड में एडीजे कोर्ट ने बुधवार को सात लोगों को दोषी करार करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है| बता दें कोर्ट ने 2 भाइयों सचिन और गौरव की हत्या के मामले में दोषी सभी सातों लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2013 में गौरव और सचिन की हत्या कर दी गई थी, जिसमें सात लोगों दोषी मान लिया गया था।
वर्ष 2013 में 27 अगस्त को कवाल कांड के मामले के बाद से ही मुजफ्फरनगर और शामली में सांप्रदायिक दंगे तेजी से भड़क उठे थे। इन दंगों में लगभग 60 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी और कई परिवार बेघर हो गये थे| सरकारी वकील आशीष कुमार त्यागी के अनुसार सचिन और गौरव दोनों युवकों और आरोपियो के बीच मोटरसाइकिल की टक्कर हो जाने से विवाद काफी बढ़ गया था, जिसके कारण दोनों युवकों को अपनी जान गवानी पड़ गई थी, इसी बीच आरोपी पक्ष के शाहनवाज की भी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण मुजफ्फरनगर और शामली में सांप्रदायिक दंगा काफी जोरों से भड़क उठा था |
इन सातों आरोपियों के खिलाफ मृतक गौरव के पिता ने जानसठ कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, वहीं, आरोपियों में शामिल मृतक शाहनवाज के पिता ने भी सचिन और गौरव के साथ-साथ उनके परिवार के 5 सदस्यों के खिलाफ भी केस दर्ज करवा दिया था |
उत्तर प्रदेश सरकार नें वर्ष 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के 38 आपराधिक मामलों को वापस लेने की सिफारिश की थी । 29 जनवरी को इन मुकदमों को वापस लेने की संस्तुति रिपोर्ट मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेजी गई थी। यूपी सरकार ने पिछले 10 जनवरी को इन मुकदमों को वापस लेने की स्वीकृति दी थी।