कुलभूषण जाधव मामला: ईरान से पाकिस्तान तक कैसे पहुचे कुलभूषण जाधव, अब तक का पूरी कहानी

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कुलभूषण जाधव मामला: भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को कई जुर्म में दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुना दी गई थी| जानकारी देते हुए बता दें कि, पाकिस्तान में एक सैन्य अदालत ने कुलभूषण को भारतीय ख़ुफ़िया एजेंसी के लिए जासूसी और आतंकवाद का दोषी पाया और इसके बाद उन्हें मौत की सज़ा सुना दी गई थी| वहीं अब भारत अंतरराष्ट्रीय अदालत से इस मामले में  कोई बड़े फैसले की उम्मीद में है| आप भी जान लीजिये कि ईरान से पाकिस्तान तक कुलभूषण जाधव कैसे पहुंचे? 

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बता दें कि दिसंबर 2017 में जाधव की मां और पत्नी उनसे मिलने पाकिस्तान गई थीं| इसके बाद भारत ने कहा था कि, इस पूरी प्रक्रिया में ‘कोई विश्वसनीयता नहीं थी’ और इस मुलाक़ात का माहौल ‘धमकी भरा’ था| भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि, जाधव की मां और पत्नी से ज़बरदस्ती कपड़े बदलवाए गए, उन्हें मातृभाषा में बात करने की इजाज़त नहीं दी गई और उनकी पत्नी के जूते भी नहीं लौटाए गए|

अभी भी भारत पाकिस्तान के इस दावे को ख़ारिज करता रहा है कि, जाधव को 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ़्तार किया गया था| भारत का दावा है कि जाधव को ईरान से अग़वा किया गया था, जहां उनका निजी व्यापार था|

कुलभूषण  का  अब तक का पूरा सफ़र 

1.कुलभूषण जाधव का जन्म 1970 में महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था|

2.तीन मार्च 2016 को पाकिस्तान ने कहा कि, रिटायर्ड भारतीय नौसेना अधिकारी पाकिस्तान के बलूचिस्तान से जासूसी के मामले में पकड़े गए हैं|

3.वही भारत ने माना कि कुलभूषण भारतीय नागरिक हैं| इसके अलावा भारत उनके जासूस होने की बात से इनकार करते हुए कहा है कि, कुलभूषण ईरान से क़ानूनी तरीक़े से अपना कारोबार चला रहे थे और उनके अपहरण की आशंका जताई|’

4.पाकिस्तान ने 25 मार्च 2016 को भारतीय प्रशासन को प्रेस रिलीज़ के माध्यम से जाधव की गिरफ़्तारी के बारे में जानकारी दी|  

5.पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के कथित इक़बालिया बयान का एक वीडियो भी जारी किया|

6.वीडियो में कुलभूषण को ये कहते हुए बताया गया कि, वो 1991 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे|

7.जारी हुए वीडियो में कुलभूषण ने कहा कि, उन्होंने 1987 में नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वॉइन की थी|

8.छह मिनट के इस वीडियो में कुलभूषण ने ये बताया कि उन्होंने साल 2013 में रॉ के लिए काम करना शुरू किया था|

9.सात दिसंबर 2016 को तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मंत्री सरताज अज़ीज़ ने देश की संसद में कहा कि, जाधव के ख़िलाफ़ ठोस सबूत नहीं हैं| इसी के साथ कहा कि, जाधव से जुड़े डोज़ियर में कुछ बयान मात्र हैं और उसमें कोई निर्णायक सबूत नहीं हैं| विदेश मंत्रालय ने उसी दिन बयान जारी करते हुए कहा कि यह बयान ग़लत है|

10. 30 मार्च, 2016 को भारतीय विदेश मंत्रालय का जवाब आया कि, कुलभूषण जाधव को प्रताड़ित किया जा रहा है|

11. 26 अप्रैल 2017 को पाकिस्तान ने जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस का भारत का निवेदन 16वीं बार ख़ारिज किया था|

12.10 अप्रैल 2017 को पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग ने एक प्रेस रिलीज़ के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि, जाधव को एक सैन्य अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई है|

13. 6 जनवरी 2017 को पाकिस्तान ने कहा कि, उसने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश को इस्लामाबाद में भारत के दख़ल और देश को अस्थिर करने की कोशिशों के संबंध में एक डोज़ियर सौंपा है |’

 14.इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस (आईसीजे) ने 9 मई 2017 को जाधव की मौत की सज़ा पर सुनवाई पूरी होने तक रोक लगा दी थी|

15. 17 जुलाई 2018 को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने 400 पन्नों का जवाब आईसीजे को सौंप दिया था| 

16. 17 अप्रैल 2018 को भारत ने दूसरे दौर का जवाब आईसीजे को सौंप दिया था| 

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