पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए आज बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, परन्तु अदालत ने चिदंबरम को जमानत देने से इनकार कर दिया और उनकी न्यायिक 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी| सीबीआई ने चिदंबरम की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने उन्हें 17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया|
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पी चिदंबरम ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए तिहाड़ जेल में घर का बना खाना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था, उनके इस अनुरोध को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है| पी यिदंबरम को जेल में घर से बना खाना मुहैया कराया जाएगा|
बता दें, कि 21 अगस्त को सीबीआई ने चिदंबरम को जोर बाग स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था| सीबीआई ने 2007 में बतौर वित्त मंत्री चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड द्वारा 305 करोड़ रूपए के निवेश की मंजूरी दिये जाने में कथित अनियमितताओं को लेकर 15 मई, 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी|
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