25 वर्षीय पाटीदार नेता हार्दिक पटेल 12 मार्च को कांग्रेस में शामिल हुए थे| कांग्रेस में शामिल होनें के बाद से ही वह जामनगर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में प्रयासरत थे| वहीं अब हार्दिक पटेल को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव लड़ने की अनुमति देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, कि याचिका पर नियमित क्रम मे ही सुनवाई होगी। हार्दिक पटेल ने दंगा मामले मे दो साल की सजा पर रोक लगाने के अर्जी लगाई थी, ताकि वह लोकसभा चुनाव लड़ने हेतु शामिल हो सके|
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बता दें, कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन दाखिल करने से पहले 4 अप्रैल तक हार्दिक पटेल की सजा पर रोक नहीं लगाई, तो उनका चुनाव लड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नामंकन की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है।
हार्दिक पटेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका में अपने खिलाफ 2015 के दंगों के मामले में सजा स्थगित की जाने की अर्जी लगाई थी। पाटीदार आंदोलन के दौरान हुए दंगों और तोड़फोड़ के कारण गुजरात के मेहसाणा की एक निचली अदालत पटेल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है| यदि उनकी सजा को स्थगित नहीं किया गया, तो वह चुनाव लड़ने से वंचित रह सकते हैं|