ममता बनर्जी का ‘आपत्तिजनक’ मीम भजापा की कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था, जिसके कारण प्रियंका शर्मा को अरेस्ट कर लिया गया था, इसके बाद प्रियंका को कोर्ट ने सोमवार को रिहा कर दिया था| इसके बावजूद भी सोमवार को प्रियंका शर्मा को रिहा नहीं किया गया|
इसे भी पढ़े: ममता बनर्जी मीम केस: BJP नेता प्रियंका शर्मा को मिली बेल, लेकिन SC ने दिया बिना शर्त माफी मांगने का आदेश
जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि, पहली नजर में प्रियंका की गिरफ्तारी मनमानी है| यदि उन्हें रिहा नहीं किया गया, तो अवमानना का मामला शुरू करेंगे| इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि आधे घंटे में प्रियंका को रिहा किया जाए| हालांकि, सुप्रीम कोर्ट को बताया गया, कि उसे सुबह 9.40 पर रिहा किया गया और वह रातभर जेल में रहीं|
कोर्ट को पश्चिम बंगाल सरकार ने जानकारी देते हुए बताया, कि डीजी जेल के अनुसार उसे 9.40 बजे रिहा किया गया है| इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये आदेश कल जारी किया गया था, उसे कल रिहा क्यों नहीं किया गया? पश्चिम बंगाल सरकार ने बताया कि ये आदेश शाम पांच बजे मिला था, जेल मैन्यूअल के चलते रिहाई नहीं हो पाई| सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई कि क्या जेल मैन्यूअल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बड़ा है?
प्रियंका के वकील नीरज किशन कौल ने कोर्ट को जानकारी दी, कि पुलिस ने इस मामले की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की तो इसकी जानकारी राज्य सरकार और जेल प्रशासन ने ना तो प्रियंका के परिवार को दी ना ही मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया| इसी के साथ बताया, कि प्रियंका को रिहा करने से पहले जबरन माफीनामा लिखवाया गया| इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जुलाई में इस याचिका पर सुनवाई करेगा कि क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद माफी की जरूरत पड़ती है की नहीं|
इसे भी पढ़े: मायावती का मोदी पर बड़ा हमला कहा – RSS ने भी इनका साथ छोड़ दिया, चुनाव में नहीं दिख रहे संघी