लोन लेने वाले सभी ग्राहकों को होगा फायदा, सभी बैंकों में 1 अक्टूबर से लागू होगा यह नियम

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सभी बैंकों को हर प्रकार के लोन (Home, Auto loans)  रेपो रेट से जोड़ने का आदेश जारी कर दिया है| इसके बाद अब 1 अक्टूबर से बैंक सभी तरह के फ्लोटिंग होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल और छोटे उद्योगों के लिए लिये जाने वाले लोन ज्यादा ट्रांसपेरेंट कर देगा| वहीं अब बैंकों में एक्सटर्नल बेंचमार्क का नियम लागू करनें के पश्चात ग्राहकों को इसका लाभ मिलनें लगेगा|  

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रिजर्व बैंक ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए 1 अक्टूबर से इसे सभी बैंकों के लिए लागू करने का आदेश दिया है| एक्सटर्नल बेंचमार्क रिजर्व बैंक की तरफ से तय किये गए रेपो रेट या फिर 3 महीने या 6 महीने का ट्रेजरी बिल रहेगा| इसके लिए बैंकों को भी छूट दी जाएगी, कि वो बेंचमार्क के ऊपर जितना चाहें स्प्रेड यानि एक तरह से कहें तो मार्जिन जोड़ सकते हैं| इसी के साथ ये भी कहा गया है कि, बैंकों को हर तीन महीने में एक्सटर्नल बेंचमार्क को री-सेट करना होगा|

कुछ ग्राहक ऐसे हैं जो मौजूदा MCLR या पुराने बेस रेट वाले सिस्टम पर हैं| अगर वो अपने मौजूदा लोन का प्री-पेमेंट कर नए बेंचमार्क वाले लोन में स्विचओवर करने के विचार में है, तो बैंक में उन्हें इसके लिए किसी भी तरह की मोटी रकम नहीं चुकानी पड़ेगी और न ही उनसे नए बेंचमार्क वाले रेट से अधिक ब्याज लिया जाएगा|   

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