अब मौसम में परिवर्तन होने लगा है और कहीं-कहीं तो गर्मी ने अपना रुख भी दिखाना शुरू कर दिया हैं | बता दें कि इसी तरह मध्य प्रदेश में भी काफी गर्मी बढ़ चुकी है जिसको ध्यान में रखते हुए सोमवार 15 अप्रैल को अधिवक्ताओं को अगले तीन महीने के लिए जिला न्यायालयों और निचली अदालतों में पैरवी के दौरान काला कोट न पहनने की इजाजत दे दी गई है। वहीं राज्य अधिवक्ता परिषद के एक पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि गर्मी के मौसम में अधिवक्ताओं को काला कोट पहनने से आने वाले पसीने और अन्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पेशेवर परिधान के नियम-कायदों में थोड़ी कमी करते हुए यह फैसला किया गया है |
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इसके आगे कहा कि इस फैसले को प्रदेश के सम्बद्ध न्यायालयों में 15 जुलाई तक लागू रखा जायेगा |इसी के साथ बताया कि अगले तीन महीनों के लिए प्रदेश के लगभग एक लाख वकीलों को काला कोट पहनने से छूट तो दे दी गई है, लेकिन इस अवधि के दौरान उन्हें अदालत में पैरवी के वक्त पहले की तरह सफेद शर्ट और इसके साथ काला या सफेद या ग्रे रंग का धारीदार पैंट पहन कर आना आवश्यक होगा साथ ही में उन्हें गले में सफेद रंग की खास पट्टी (एडवोकेट बैंड) भी लगा कर आनी रहेगी |
जानकारी देते हुए बता दें कि राज्य अधिवक्ता परिषद ने वकीलों को काले कोट से छूट दिए जाने को लेकर आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों में पैरवी के समय सूबे के अधिवक्ताओं को काला कोट पहनने की छूट नहीं दी जायेगी |
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